पी० एम० कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पम्प पर अनुदान हेतु बुकिंग करें
सोलर पंप हेतु सामान्य निर्देश
- योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वैबसाईट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- अनुदान पर सोलर पम्प की आनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाईट www.agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर आनलाइन बुकिंग की जायेगी।
- कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5000/- टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा ।
- 2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।
- 22 फीट तक 2 एच0पी0 सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच0पी0 सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच0पी0 सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच0पी0 सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं।
- पोर्टल पर जनपदवार 02 एच0पी0 एवं 03 एच0पी0 का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा, कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं।
- टोकन कनफर्म करने के 14 दिवस के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाईन जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
- दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबन्ध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पम्प का लाभ दिया जायेगा अन्यथा टोकन मनी की धनराशि रू0 5000/- जब्त कर ली जायेगी।
- कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि(AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।
- कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।
- बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पम्प विशेष की मांग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।
जिन कृषकों के पैसे कटे हैं किन्तु बुकिंग क्न्फ़र्म नहीं हुई है, वे पुनः बुकिंग की प्रक्रिया मे आगे बढ़े एवं "भुगतान की स्थिति देखें" ऑप्शन को क्लिक कर बुकिंग क्न्फ़र्म करा सकते हैं।